NPS SE PAISE NIKALNE KE NIYAM :
(NPS से पैसे निकालने के नियम) : NPS से पैसे कैसे निकाल सकते है : एक विस्तृत गाइड
NPS से पैसे निकालने के नियम (NPS SE PAISE NIKALNE KE NIYAM) : नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्वैकच्छिक, दीर्घकालिक निवेश योजना है, जो रिटायरमेंट के लिए बचत को प्रोत्साहित करती है। यह योजना न केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए बल्कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और स्व-नियोजित व्यक्तिओं के लिए भी उपलब्ध है। NPS में निवेश करके आप एक मजबूत रिटायरमेंट फण्ड बना सकते है, लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि NPS से पैसे कैसे निकाल सकते है ? इस लेख में हम NPS से पैसे निकालने की प्रक्रिया, नियम, शर्ते, और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझेंगे।
NPS क्या है ?
NPS एक पेंशन योजना है जो आपको नियमित रूप से निवेश करने की सुविधा देती है और रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में प्रदान करती है। यह योजना पेंशन फण्ड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा नियंत्रित होती है। NPS में दो प्रकार के खाते होते है।
- टियर-1 खाता :- यह रिटायरमेंट के लिए मुख्या खाता है, जिसमे निकासी पर कुछ प्रतिबन्ध है।
- टियर- 2 खाता :- यह एक स्वैच्छिक बचत खाता है, जिसमे आप कभी भी पैसे निकाल सकते है, बशर्ते आपके पास टियर-1 खाता हो।
NPS में निवेश की गई राशि को इक्विटी, डेट, और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है, जिससे लम्बी अवधी में अच्छा Return मिलता है। लेकिन NPS की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। अब सवाल यह है कि NPS से पैसे कैसे निकाल सकते है ?
NPS SE PAISE NIKALNE KE NIYAM : NPS से पैसे निकालने के नियम और शर्ते
NPS से पैसे निकालने के लिए कुछ नियम और शर्ते है, जो खाताधारक की उम्र, खाते की अवधि, और निकासी के उद्देश्य पर निर्भर करती है। NPS से पैसे निकालने के तीन मुख्य प्रकार है :-
- रिटायरमेंट के बाद निकासी (60 वर्ष की आयु के बाद )
- आंशिक निकासी (Partial Withdrawal)
- समय से पहले निकासी (Premature Withdrawal)
आइये इन सभी को विस्तार से समझते है।
1 . रिटायरमेंट के बाद निकासी (60 वर्ष की आयु के बाद )
जब खाताधारक 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, तो वह अपने NPS खाते से पैसे निकाल सकता है। इस स्थिति में निकासी के लिए निम्नलिखित नियम लागू होते है :
- Lumpsum निकासी :- खाताधारक अपने कूल NPS कोष (Corpus) का अधिकतम 60% हिस्सा एकमुश्त (Lumpsum) निकाल सकता है। यह राशि कर मुक्त होती है, यानी इस पैर कोई टैक्स नहीं लगता है।
- एन्युटी खरीद :- शेष 40% राशि का उपयोग अनिवार्य रूप से एक एन्युटी प्लान खरीदने के लिए करना होता है। एन्युटी एक पेंशन योजना होती है, जो आपको नियमित अंतराल ( मासिक, त्रैमासिक, या वार्षिक ) पर पेंशन प्रदान करती है। इस पेंशन पर आयकर नियमों के अनुसार टैक्स लग सकता है।
- पूर्ण निकासी :- यदि कूल कोष 5 लाख से कम है, तो खाताधारक पूरे कोष को एकमुश्त निकाल सकता है, और एन्युटी खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है।
प्रक्रिया
- खाताधारक को अपने NPS खाते से निकासी के लिए नोडल ऑफिस, पॉइंट ऑफ़ प्रजेंस (PoP), या सेंट्रल रेकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) से संपर्क करना होगा।
- निकासी के लिए एक आवेदन पता भरना होगा, जिसमे Lumpsum राशि और एन्युटी के लिए राशि का विवरण भरना होगा।
- आवश्यक दस्तावेज जैसे KYC , बैंक खाता विवरण , और पहचान पत्र जमा करने होंगे।
- आवेदन स्वीकृत होने के बाद, राशि खाताधारक के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
2 . आंशिक निकासी (Partial Withdrawal)
NPS में आंशिक निकासी की सुविधा भी उपलब्ध है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्ते है। आंशिक निकासी केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही की जा सकती है, जैसे :-
- बच्चे की उच्च शिक्षा या शादी।
- गंभीर बिमारी का इलाज़ ( खुद, पति/ पत्नी , बच्चे, या आश्रित माता – पिता के लिए )
- विकलांगता के कारण चिकित्सा खर्च।
- घर खरीदने या निर्माण के लिए ( यदि खाताधारक के पास पहले से कोई घर न हो )
- स्टार्टअप शुरू करने के लिए ( कुछ शर्तो के साथ )
आंशिक निकासी के नियम
- खाताधारक अपने कूल कोष का अधिकतम 25% हिस्सा ही निकाल सकता है।
- NPS खाता कम से कम 3 साल पुराण होना चाहिए।
- पूरे NPS कार्यकाल में अधिकतम 3 बार आंशिक निकासी की जा सकती है, और प्रत्येक निकासी के बीच कम से कम 5 साल का अंतर होना चाहिए।
- निकासी की राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता है, बशर्ते यह नियमों के अनुसार हो।
प्रक्रिया
- आंशिक निकासी के लिए CRA की वेबसाइट पर लॉगिन करें या PoP से संपर्क करें।
- निकासी के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन पत्र भरें।
- निकासी का कारण और सम्बंधित दस्तावेज ( जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट, शादी का कार्ड, या संपत्ति के कागजात ) जमा करें ।
- आवेदन स्वीकृति होने के बाद राशि आपके बैंक खाते में जाम हो जायेगी।
3 . समय से पहले निकासी (Premature Withdrawal)
यदि खाताधारक 60 वर्ष की आयु से पहले NPS से बाहर निकलता है तो वह समय से पहले निकासी कर सकता है। हालाँकि, इसके लिए कुछ सख्त नियम है :-
- NPS खाता कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए।
- खाताधारक कूल कोष का अधिकतम 80% हिस्सा एकमुश्त निकाल सकते है।
- शेष 20% राशि से एन्युटी खरीदनी होगी ।
- यदि कूल कोष 2.5 लाख रुपया से कम है, तो खाताधारक पूरे कोष को एकमुश्त निकाल सकता है।

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प्रक्रिया
- समय से पहले निकासी के लिए PoP या CRA से संपर्क करें ।
- निकासी के लिए आवेदन पत्र भरे और KYC दस्तावेज जमा करे।
- आवेदन स्वीकृत होने के बाद, LUMPSUM राशि और एन्युटी की राशि आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी।
NSDL CRA के वेबसाइट के इस लिंक पर जाकर या NPS ट्रस्ट के इस लिंक से विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते है।
NPS SE PAISE NIKALNE KE NIYAM : NPS से निकासी के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
NPS से पैसे निकालने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता हो सकती है :-
- पहचान पत्र :- आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, या वोटर ID .
- पता प्रमाण :- आधार कार्ड, बिजली बिल, या राशन कार्ड ।
- NPS खाता विवरण : PRAN (Permanent रिटायरमेंट अकाउंट Number) कार्ड ।
- बैंक खाता विवरण : बैंक पासबुक या cancelled चेक।
- आंशिक निकासी के लिए अतिरिक्त दस्तावेज : मेडिकल सर्टिफिकेट, शादी का निमंत्रण पत्र या संपत्ति के कागजात ।
NPS से निकासी पर टैक्स नियम
NPS से निकासी पर टैक्स के नियम इस प्रकार है :-
- Lumpsum राशि :- रिटायरमेंट के बाद निकाली गई 60% lumpsum राशि पूरी तरह से कर मुक्त होती है।
- एन्युटी से पेंशन :- एन्युटी से प्राप्त पेंशन पर आयकर नियमों के अनुसार टैक्स लगता है, जो खाताधारक की आय स्लैब पर निर्भर करता है।
- आंशिक निकासी :- आंशिक निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगता है, बशर्ते या नियमों के अनुसार हो।
- समय से अहले निकासी :- समय से पहले निकाली गई lumpsum राशि पर भी टैक्स नहीं लगता , लेकिन एन्युटी से प्राप्त पेंशन पर टैक्स लागू हो सशक्त है।
NPS से निकासी के लिए सुझाव
- निकासी की योजना बनाये :- रिटायरमेंट के बाद lumpsum राशि और पेंशन की जरूरतों को ध्यान में रखकर निकाशी की योजना बनाएं ।
- एन्युटी का चयन सावधानी से करें :- विभिन्न एन्युटी देने वाली कंपनीओं की तुलना करें और सबसे अच्छा RETURN देने वाला प्लान का चयन करें ।
- नियमित निवेश करें :- NPS में नियमित निवेश से आपका कोष बढ़ेगा, जिससे रिटायरमेंट के बाद अधिक राशि उपलब्ध होगी।
- टैक्स प्लानिंग :- एन्युटी से प्राप्त पेंशन पर टैक्स के प्रभावों को कम करने के लिए टैक्स की प्लानिंग करें ।
- दस्तावेज तैयार रखें :- निकासी प्रक्रिया को तेज करने के लिए सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखे ।
डिस्क्लेमर :- यह लेख विभिन्न श्रोतों से लेकर तैयार की गई है। किसी भी त्रुटि के लिए संपादक जिम्मेदार नहीं होगा। किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले सम्बंधित विभाग से संपर्क जरूर करें ।
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