EX-GRATIA FOR CAPF: राज्यवार विवरण ताकि अर्धसैनिक बल के जवान इसका लाभ उठा सके।
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा कार्रवाई में मारे गए/विकलांग हुए CAPF/AR कार्मिकों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि और अन्य लाभों का विवरण। Ex-Gratia for CAPF
1. अरुणाचल प्रदेश : EX-GRATIA FOR CAPF
(यदि राज्य में, या राज्य के बहार कार्रवाई में मारे गए हो – आदेश/अधिसूचना दिनांक 24/04/2017 और 08/11/2019)
>रू 50 लाख
>रु 50,000/- गंभीर चोट पर
2. असम :
(यदि राज्य में कार्रवाई के दौरान में मारे गए हो या राज्य से सम्बंधित न हो – आदेश/अधिसूचना दिनांक 08/06/2015 और 08/11/2019)
> रू 50 लाख
> रु 2 लाख – 50 % या उससे अधिक विकलांगता होने पर
> रु 25,000 – गंभीर चोट न लगने पर
3. आंध्र प्रदेश :
(राज्य में कार्रवाई के दौरान मारे जाने पर – आदेश/अधिसूचना दिनांक 27/05 2014)
> रू 30 लाख – इंस्पेक्टर और उससे ऊपर के पद के लिए
> रू 25 लाख – सब इंस्पेक्टर पद तक के लिए
> रू 10 लाख – स्थाई विकलांगता के मामले में
> रू 3 लाख – चरमपंथी हमले में गंभीर चोट लगने के स्तिथि में
4 . बिहार :
(यदि राज्य में, या राज्य के बहार या राज्य से सम्बंधित नहीं होने पर कार्रवाई में मारे गए हो – आदेश/अधिसूचना दिनांक 12/06/2018)
> रू 11 लाख
5. छतीसगढ़ :
(यदि राज्य में, युद्ध के दौरान मारे गए हो या राज्य से सम्बंधित न हो – आदेश/अधिसूचना दिनांक 30/12/2008, 29/09/1999 और 16/03/2023)
> रू 40 लाख – अनुग्रह राशि
> GPAIS
◼रू 20 लाख – दोनो हाथ पैर, कान और आँख की हानि
◼रू 10 लाख – एक हाथ पैर, कान और आँख की हानि
◼रू 20,000 /- एक सप्ताह तक के उपचार के लिए
◼रू 40,000 /- एक सप्ताह से अधिक के उपचार के लिए
◼रु 40,000 /- बच्चो की शिक्षा के लिए
6. चण्डीगढ़ :
(यदि राज्य में करवाई में मारे गए – आदेश/अधिसूचना दिनांक 12/01/2012 और 08/01/2021)
> रू 50 लाख विवाहित शहीद के मामले में – शहीद की पत्नी या उसके माता-पिता को 35 लाख अनुग्रह राशि, उसके माता-पिता को 10 लाख (माता-पिता को अतिरिक्त सहायता) और शहीद की पत्नी या उसके माता-पिता को 5 लाख (जमीन के बदले नकद) का भुगतान किया जाता है |
> रु 50 लाख अविवाहित शहीद के मामले में – उसके माता-पिता को 45 लाख (अनुग्रह राशि) और उसके माता-पिता को 5 लाख (जमीन के बदले नकद) का भुगतान किया जाता है |
> रु 20 लाख – 76% से 100% विकलांग के लिए
> रु 10 लाख – 51% से 75% विकलांग के लिए
> रु 5 लाख – 25% से 50% विकलांग के लिए
> रु 2 ;लाख – युद्ध में मरे गए लेकिन राज्य से सम्बंधित नहीं हो
7. दिल्ली :
(यदि राज्य में या राज्य के बाहर लड़ाई में मारे गए – आदेश/अधिसूचना दिनांक 07/04/2017 और 18 10/2018)
> रु 1 करोड़
> दिल्ली सरकार के अंतर्गत ग्रुप सी या डी पद पर NOK (उत्तराधिकारी) को रोजगार
8. गुजरात :
गुजरात सरकार, गृह विभाग,अधिसूचना संख्या msk/102019/284(1)/f दिनांक 22/08/2022 और संख्या msk/102019/284(1)/f दिनांक 24/08/2022
≽दी जाने वाली सहयता –
क़) विवाहित जवान के मामले में –
1) शहीद की पत्नी को सहयाता :-
> रु 1 करोड़ (केवल एक करोड़) एकमुश्त सहायता (एक बार), और
> रु 5,000/- (केवल पांच हजार) – मासिक सहायता (जीवनपर्यन्त या पुनर्विवाह तक, जो भी पहले हो)
2) शहीद के बच्चों को :-
> रु 5,000/- (पांच हजार रूपये मात्र) प्रति बच्चा मासिक सहायता, अधिकतम दो बच्चों तक (जब तक वे 25 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते या अपनी आयु पूरी नहीं कर लेते, जो भी पहले हो)
3) शहीद के माता-पिता को :-
> रु 5,000/- (पांच हजार रूपये मात्र) मासिक सहायता दोनों माता-पिता को, (जब तक वे जीवित रहे)
ख) अविवाहित जवान के मामले में –
1) शहीद के माता-पिता को :-
> रु 1 करोड़ (केवल एक करोड़) एकमुश्त सहायता (एक बार), और
> रु 5,000/- (केवल पांच हजार रूपये) – मासिक सहायता दोनों माता-पिता को, (जब तक वे जीवित रहे)
ग) 50% से अधिक विकलांगता के मामले में :-
> रु 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रूपये) एकमुश्त सहायता विकलांग जवान को, और
> रु 5,000/- (केवल पांच हजार रूपये) मासिक सहायता विकलांग जवान को (जब तक वह जवान जीवित रहे)
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9. गोवा :
(यदि राज्य में राज्य के बाहर कार्रवाई में मारे गए हो – आदेश/अधिसूचना दिनांक 14/10/2014 और 16/03/2015)
> रू 10 लाख
> रु 3 लाख – विकलांगता के लिए
> रु 8 लाख – सैन्य सेवा के कारण मृत्यु के मामले में
> रु 2 लाख – सैन्य सेवा के कारण विकलांगता के मामले में
> रु 8 लाख – आतंकवादियों, असमाजिक तत्वों आदि द्वारा हिंसा के कृत्यों के कारण मृत्यु के मामले में
> रु 2 लाख – आतंकवादियों, असमाजिक तत्वों आदि द्वारा हिंसा के कृत्यों के कारण विकलांगता के मामले में
10. हरियाणा :
(यदि राज्य में या राज्य के बाहर लड़ाई में मारे गए – आदेश/अधिसूचना दिनांक 31/01/2014 और 06/03/2017)
> रु 50 लाख
> रु 35 लाख – 75% और उससे अधिक विकलांगता पर
> रु 25 लाख – 50% से 74% विकलांगता पर
> रु 15 लाख – 25% से 49% विकलांगता पर
(01/11/2016 से सहायता की संसोधित दर)
> ग्रुप सी और डी श्रेणी में शहीद के आश्रितों को अनुकंपा पर नियुक्ति प्रदान करना
11. हिमाचल प्रदेश :
(यदि कार्रवाई में मारे गए – आदेश/अधिसूचना दिनांक 14/08/2015)
> रु 20 लाख – युद्ध में हताहत होने पर
> 2.5 लाख – 50% या उससे अधिक विकलांगता होने पर
> रु 1 लाख – 50% से कम विकलांगता होने पर
> शहीद कर्मियों के एक पात्र आश्रित को रोजगार
12. झारखण्ड :
(यदि राज्य में कार्रवाई के दौरान मरे गए हो या राज्य से सम्बंधित न हो – आदेश/अधिसूचना दिनांक जुलाई 2024)
> रु 10 लाख
> आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति, यदि केंद्र सरकार ने आश्रितों को नौकरी नहीं दी हो
> रु 20 लाख – मारे गए सुरक्षाकर्मी के परिवारों को (SRE)
13. जम्मू और कश्मीर :
(यदि राज्य में कार्रवाई में मारे गए हो या राज्य से सम्बंधित नहीं हो – आदेश/अधिसूचना दिनांक 11/04/2017 और 20/04/2023)
> रु 25 लाख
14. कर्नाटक :
(यदि राज्य में या राज्य के बाहर युद्ध में मारे गए हो – आदेश/अधिसूचना दिनांक 16/02/2015 और पत्र दिनांक 27/03/2024)
> रु 30 लाख – मारे जाने/ मृत्यु की स्तिथि में अनुग्रह राशि
> रु 10 लाख – स्थाई पूर्ण विकलांगता पर
> रु 2 लाख – गंभीर रूप से घायल होने पर
> रु 10 हजार – साधारण चोटों पर
> युद्ध में मारे गए सेवारत कार्मिकों के परिवारों को 2 एकड़ गीली या 4 एकड़ वर्षा आधारित या 8 एकड़ सुखी जमीन दी जाती है| यदि आवंटन के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है, तो 10 लाख रूपये का नकद अनुदान स्वीकार्य है |
> युद्ध विधवाओं/युद्ध में घायल सैनिको की प्रत्येक बेटी के लिए 1 लाख रूपये का विवाह अनुदान
(उपरोक्त लाभ 16 फ़रवरी 2015 से CAPF की युद्ध विधवाओं/विकलांग कार्मिकों को दिए जाएंगे)
> गृह मरम्मत अनुदान 1 लाख रूपये | 15 साल में एक बार 3 लाख रूपये (2013 से)
> गृह कर प्रतिपूर्ति (House tax reimbursement)
> आश्रितों को कर्नाटक के भीतर यात्रा करने के लिए KSRTC से निःशुल्क बस पास (2013 से)
15. केरल :
(यदि राज्य में, राज्य से बाहर या राज्य से सम्बंधित नहीं होने पर कार्रवाई में मारे गए – आदेश/अधिसूचना दिनांक 17/01/2012)
> रु 10 लाख – जम्मू कश्मीर में करवाई के दौरान मारे जाने पर
> रु 5 लाख – उग्रवादी/नक्सलवादियों से लड़ते समय मारे जाने/मृत होने पर (मृत्यु की स्तिथि में)
> रु 3 लाख – गंभीर रूप से घायल होने पर
> शहीद कर्मियों के एक पात्र आश्रितों को रोजगार सहायता
16. लक्षदीप :
शून्य (आदेश/अधिसूचना दिनांक 29/03/2018)
17. मध्य प्रदेश :
(यदि राज्य में या राज्य के बाहर युद्ध में मारे गए हो – आदेश/अधिसूचना दिनांक 03/11/2017)
> रु 10 लाख – मृत्यु और 100% विकलांगता की स्तिथि में
> रु 5 लाख – 50% विकलांगता पर
> रु 2.5 लाख – 25% विकलांगता पर
> रु 10 हजार – बेटी/बहन की शादी के लिए
> आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति
18. महाराष्ट्र :
(यदि राज्य में या राज्य के बाहर कार्रवाई में मारे गए हो – आदेश/अधिसूचना दिनांक 30/11/2016)
> रु 10 लाख – मृत्यु की स्तिथि में (यदि राज्य के बाहर कार्रवाई में मारे गए)
> रु 3 लाख – सभी दिवंगत कर्मियों के परिजनों (NOK) को SRE योजना से
19. मेघालय :
(यदि राज्य में या राज्य के बाहर कार्रवाई में मारे गए हो – आदेश/अधिसूचना दिनांक 20/02/2012 और 03/06/2022)
> रु 20 लाख – मृत्यु की स्तिथि में
> रु 5 लाख – घायल होने पर
20. मिजोरम :
(यदि राज्य में, राज्य के बाहर या राज्य के बाहर कार्रवाई में मारे गए हो – आदेश/अधिसूचना दिनांक 21/11/2014 और 21/11/2017)
> रु 6 लाख – मृत्यु की स्तिथि में
21. मणिपुर :
(यदि राज्य में या राज्य के बाहर कार्रवाई में मारे गए हो – आदेश/अधिसूचना दिनांक 03/09/2024)
> रु 5 लाख – मृत्यु की स्तिथि में
> रु 4 लाख – 50% विकलांगता के मामले में
> रु 25 हजार – साधारण चोटों के मामले में
22. नागालैंड :
(यदि राज्य में, राज्य के बाहर या राज्य से सम्बंधित नहीं होने पर कार्रवाई में मारे गए हो)
> रु 6 लाख – घातक दुर्घटना के मामले में
> रु 4 लाख – स्थाई विकलांगता के मामले में
> रु 1 लाख – गंभीर चोटों के मामले में
23. ओडिशा :
(यदि राज्य में या राज्य के बाहर कार्रवाई में मारे गए हो – आदेश/अधिसूचना दिनांक 22/122016 और 06/05/2022)
> रु 10 लाख – मृत्यु की स्तिथि में
> मासिक पेंशन 2,000/- रूपये प्रति माह (01/062012 से )
> नक्सल विरोधी अभियान में अपने कर्त्वयों का निर्वहन करते हुए मरने वाले CAPF कर्मियों के परिजनों को वासभूमि का आवंटन
24. पंजाब :
(यदि राज्य में, राज्य से बाहर या राज्य से सम्बंधित नहीं होने पर कार्रवाई में मारे गए हो – आदेश/अधिसूचना दिनांक 26/06/1999 और 28/07/2020 और पत्र दिनांक 18/04/2024)
> रु 55 लाख – मृत्यु के मामले में (विवाहित पर आश्रित)
> रु 40 लाख – विवाहित शहीद के माता-पिता को अतिरिक्त राहत
> रु 5 लाख – विवाहित और अविवाहित दोनों शहीदों के लिए प्लाट के बदले
> रु 95 लाख – अविवाहित शहीद के आश्रित> रु 40 लाख – 76% से 100% तक विकलांगता पर
> रु 20 लाख – 51% से 75% तक विकलांगता पर
> रु 10 लाख – 25% से 50% तक विकलांगता पर
> पंजाब सरकार युद्ध में शहीद हुआ सैनिकों की विधवा या उनके परिवार के आश्रित सदस्य को नौकरी दे रही है
25. राजस्थान :
(यदि राज्य के बाहर लड़ाई में मारे गए हो – आदेश/अधिसूचना दिनांक 31/08/2021)
> पत्नी को – 25 लाख (जिसमे 05 लाख तत्काल राहत सहायता) (या) + 25 बीघा जमीन (या) 25 लाख (जिसमे 05 लाख तत्काल राहत सहायता) + MIG हाउसिंग बोर्ड हाउस (या) 50 लाख (जिसमे 05 लाख तत्काल राहत सहायता)
> माता-पिता को – लघु योजना के तहत मासिक आय योजना में 5 लाख जमा
> रोजगार – पत्नी (या) बेटे (या) अविवाहित बेटी के लिए
> शिक्षा – (A) राज्य सरकार के स्कूल/कॉलेज/तकनिकी शिक्षा/ मेडिकल और इंजिनयरिंग में मुफ्त शिक्षा
> पत्नी और आश्रित बच्चे के लिए RSRTC बस का निःशुल्क पास
26. सिक्किम :
(यदि आतंकवादी और उग्रवादी गतिविधियों के कारन कर्तव्य पालन करते हुए मृत्यु हो – आदेश/अधिसूचना दिनांक 01/11/2010)
> रु 3 लाख – कार्रवाई में मारे जाने पर
27. तमिलनाडु :
(यदि राज्य में, राज्य के बाहर या राज्य से सम्बंधित नहीं होने पर कार्रवाई में मृत्यु हो – आदेश/अधिसूचना दिनांक 21/12/2012)
> रु 20 लाख – कार्रवाई में मारे जाने पर
> रु 15 लाख – पूर्ण रूप से विकलांग/दो अंगहीन/पूर्ण रूप से अंधे होने पर
> रु 10 लाख – एक अंगहीन/एक आँख से अंधे होने पर
> शहीदों (शत्रु/उग्रवाद विरोधी अभियानों के विरुद्ध कार्रवाई में मारे गए या विकलांग) के आश्रितों (NOK) को अनुकंपा नियुक्ति
28. तेलंगाना –
(यदि राज्य में या राज्य के बाहर कार्रवाई में मारे गए हो – आदेश/अधिसूचना दिनांक 01/07/2017)
> रु 40 लाख – सिपाही
> रु 45 लाख – हवलदार से सब इंस्पेक्टर
> रु 50 लाख – इंस्पेक्टर से ऊपर
∎ GPAIS (रैंक पर ध्यान दिए बिना) किसी भी आकस्मिक मृत्यु के मामले में
> रु 5 लाख – सिपाही से सहायक उप निरीक्षक
> रु 10 लाख -उप निरीक्षक से इंस्पेक्टर, >रु 15 लाख – सहायक कमांडेंट से ऊपर
29. त्रिपुरा :
(यदि राज्य में, राज्य के बाहर या राज्य से संबंधित नहीं होने पर कार्रवाई में मारे गए)
> रु 2 लाख – कार्रवाई में मारे जाने पर
30. उत्तर प्रदेश :
(यदि राज्य में या राज्य के बाहर युद्ध में मारे गए हो तो आदेश/अधिसूचना दिनांक 09/03/2019, 14/08/2013 और 29/07/2020)
>>>> राज्य सरकार से अनुग्रह राशि
> रु 50 लाख – युद्ध में मारे गए (या) सरकारी कर्तव्य के दौरान दुर्घटना के कारण मारे गए
∎ माता-पिता को 15 लाख रूपये और मृतक के रिश्तेदार को 35 लाख रूपये
∎ जिनके पास जमीन नहीं है, उन्हें जमीन आवंटन में प्राथमिकता
∎ प्राथमिक स्तर तक मुफ्त शिक्षा और बीएड कक्षा में प्रवेश के लिए 15 अंको का वेटेज
∎ जमीन खरीदने/बेचने पर 20 लाख रूपये तक स्टाम्प शुल्क में छूट
>>>> उत्तर प्रदेश पुलिस एवं सशस्त्र बल सहयात्र संस्थान से अनुग्रह राशि/ मुआवजा सहायता
∎ रु 10 लाख – शहीद होने पर
∎ रु 6 लाख – विकलांगता होने पर
∎ रु 2 लाख – बेटी की शादी के लिए
31. उत्तराखंड :
(यदि राज्य में या राज्य के बाहर युद्ध में शहीद हुए हो – आदेश/अधिसूचना दिनांक 05/03/2014)
>>>> अनुग्रह अनुदान – 10 लाख रूपये
∎ विवाहित मृतक के मामले में :-
(मृतक के पत्नी को 6 लाख रूपये और मृतक के माता/पिता को 4 लाख रूपये)
∎ यदि पत्नी या माता-पिता जीवित नहीं है तो 10 लाख रूपये की राशि मृतक के सभी आश्रितों में वितरित की जाएगी
∎ अविवाहित मृतक के मामले में :-
(मृतक के माता-पिता को 10 लाख रूपये)
∎ शहीद और अपंग वयक्तियों की विधवाओं को पुरे जीवन में एक बार आवास सहायता के लिए 2 लाख रूपये
∎ शहीद के NOK को रोजगार (ग्रुप सी और डी पद पर)
32. पश्चिम बंगाल :
(नक्सल प्रभावित जिलों बांकुरा/पुरुलिया/पश्चिम मिदनापुर में सरकारी कर्तव्यों का निर्वहन करते समय वामपंथी विरोधी अभियानों के दौरना मारे जाने पर)
> राज्य अनुग्रह राशि – 2 लाख रूपये
> SRE योजना के तहत अनुग्रह राशि – 3 लाख (केवल वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए)
> SRE क तहत GPAIS – मृत्यु पर 10 लाख रूपये और घायल होने पर 5 लाख रूपये (केवल वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए)
इसके अलावे R&W निदेशालय, गृह मंत्रालय ने दिनांक 07/06/2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 27011/64/2010-आर एंड डब्लू (भाग) के माध्यम से सूचित किया की, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) और असम राइफल (AR) के कार्मिकों को अनुग्रह राशि का एकमुश्त भुगतान, जो विभिन्न परिस्थितियों में अपने वास्तविक आधिकारिक कर्तव्य के निष्पादन में विकलांग हो जाते है और सेवा में विकलांगता के कारण सेवा से बाहर हो जाते है या सेवा में वृद्धि के कारण सेवा से बाहर हो जाते है, उन्हें अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए 100% विकलांगता के लिए 01/01/2016 से 20 लाख रूपये की राशि दी जाएगी | 100% से कम विकलांगता वाले मामले के लिए, अनुग्रह राशि की राशि विकलांगता की डिग्री के अनुपात में कम की जा सकती है|
उपरोक्त अनुदान राशि राज्यवार दिया गया है परन्तु राज्य समय समय पर अपने अनुदान के तहत दी जाने वाली राशि की समीक्षा कर संसोधित करती रहती है।
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