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Joining Time (J/T) : CAPF जवानो के लिए जोइनिंग टाइम के लिए क्या नियम है ? ट्रांसफर होने पर जोइनिंग के लिए कुछ ख़ास रूल जो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।

Joining Time (J/T) : CAPF जवानो के लिए जोइनिंग टाइम के लिए क्या नियम है ?

Joining Time (J/T) केंद्र सरकार के कर्मचारियों को CCS(Joining Time) Rules के तहत दिए जाने वाला वो टाइम है जिसमे वो कर्मचारी जिसका ट्रांसफर किसी दूसरे जगह हुआ है, वो उस दिए हुए समय में अपने पुराने मुख्यालय से नए मुख्यालय में पहुंच सके। Joining Time (J/T) का नियम अलग अलग मुख्यालय के लिए अलग अलग हो सकता है।

ये निर्भर करता है कि कार्मिक का ट्रांसफर किस जगह हुआ है। इसके कुछ नियम CCS(Joining Time) Rules के तहत तय किये गए है। आप भी उस नियम के तहत J/T का उपभोग कर सकते है। तो आइये जानते है कि वो नियम क्या है और कैसे काम करता है। 

Joining Time (J/T) आप पर कब लागू होते है ?

 

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Joining Time (J/T) के लिए किस प्रस्थिति में कितना समय मिलता है।

जब आपका ट्रांसफर होता है तो अलग अलग स्टेशन के लिए दुरी के अनुसार Joining Time (J/T) का नियम है। तो आइये समझते है कि इसके क्या क्या नियम है।

(i) अगर आपके पुराने मुख्यालय से नए मुख्यालय की दूरी 1000 किलोमीटर या उससे कम है तो सामान्य स्थिति में 10 दिनों का Joining Time (J/T) दी जायेगी, परन्तु अगर आपके पुराने मुख्यालय से नए मुख्यालय जाने के दौरान 200 किलोमीटर की दूरी बस से लगातार सफर करना हो तो ऐसी स्थिति में ये समय 12 दिनों की होगी।

(ii) अगर आपके पुराने मुख्यालय से नए मुख्यालय की दूरी 1000 किलोमीटर से अधिक और 2000 किलोमीटर या उससे कम है तो सामान्य स्थिति में 12 दिनों का Joining Time (J/T) दी जायेगी, परन्तु अगर आपके पुराने मुख्यालय से नए मुख्यालय जाने के दौरान 200 किलोमीटर की दूरी बस से लगातार सफर करना हो तो ऐसी स्थिति में ये Joining (J/T) का समय 15 दिनों की होगी।

(iii) अगर आपके पुराने मुख्यालय से नए मुख्यालय की दूरी 2000 किलोमीटर से अधिक है तो सामान्यतः  आपको 15 दिनों* का Joining Time (J/T) दी जायेगी, अगर आपके पुराने मुख्यालय से नए मुख्यालय जाने के दौरान 200 किलोमीटर की दूरी बस से लगातार सफर करना हो तो ऐसी स्थिति में ये Joining (J/T) का समय आगे नहीं बढ़ेगा और सिर्फ 15 दिनों की ही होगी। परन्तु अगर आपने यह सफर हवाई यात्रा के रूप में किया है तो यह J/T का समय सिर्फ 12 दिनों की ही होगी।

*अगर स्थान (Station) दूर दराज़ क्षेत्र में है तो ऐसी स्थिति में ऊपर दिए समय से अधिक Joining Time (J/T) दिया जायेगा।

दूरी की गणना कर्मचारी द्वारी तय की गई दूरी से की जाएगी न कि रेलवे द्वारा किसी किसी सेक्शन में वसूली गई भाड़ा से होगी। अगर किसी सरकारी  कर्मचारी का ट्रांसफर नार्थ ईस्ट रीजन में या से including सिक्किम, अंडमान और निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप और लद्दाख में होगी तो ऐसे सरकार कर्मचारी को निर्धारित समय से 02 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जायेगा और ये सरकारी  कर्मचारी के तय कि गई दूरी पर निर्भर करता है।

जब जॉइनिंग समय के बाद छुट्टियाँ आती हैं, तो सामान्य जॉइनिंग समय को ऐसी छुट्टियों को कवर करने के लिए बढ़ा हुआ माना जाएगा। हालाँकि, छुट्टियों को जॉइनिंग समय से पहले नहीं जोड़ा जा सकता है।

Joining Time के लिए मुख्यालय से गणना ।

सरकारी कर्मचारी के ट्रांसफर पर joining के लिए समय की गणना सभी स्थितियों में सिर्फ पुराने मुख्यालय से की जायेगी, चाहे-

  1. सरकारी कर्मचारी अपने मुख्यालय के अलावा किसी अन्य स्थान पर आर्डर प्राप्त करता है।
  2. जहां पुराने पद का प्रभार मुख्यालय के अलावा किसी अन्य स्थान पर सौंपा गया हो।
  3. जहां दौरे के दौरान मुख्यालय को दौरे के स्टेशन पर ही बदल दिया जाता है।
  4. जहाँ अस्थाई ट्रांसफर तो स्थाई ट्रांसफर में परिवर्तित कर दिया गया हो।

Joining Time के बढ़ने के नियम ।

Joining Time को अधिकतम 30 दिनों तक केवल डिपार्टमेंट के प्रमुख के द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है। 30 दिनों से अधिक बढ़ाने के लिए भारत सरकार के सम्बंधित बिभागध्यक्ष के द्वारा निहित नियम वो निर्देश/शर्तो के तहत ही स्वकृति प्रदान की जा सकती है।

Joining Time के लिए कुछ विशेष नियम व शर्ते है जो इस प्रकार से है ।  

  1. अगर कोई सरकारी कर्मचारी दिए गए Joining टाइम को किसी कारण के चलते उपभोग नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी का unutilized Joining Time को निहित नियम व शर्तो के अनुसार EL (Earned Leave) में नियमित कर दिया जाता है।
  2. Joining Time को मिलने वाले leave के साथ मिलाकर लिया जा सकता है लेकिन Casual Leave के साथ नहीं ले सकते है।
  3. अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने किसी स्थान पर ट्रांसफर जाने के लिए Joining Time उपभोग कर रहा है और उसी दौरान किसी कारणवश उसे कही और ट्रांसफर कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में उपभोग कर लिए गए समय के अलावे वो फिर से फ्रेश Joining Time के लिए हक़दार होगा। नया Joining Time की गणना उसी स्थान से की जाएगी जहाँ पर उसको नया आर्डर प्राप्त हुआ है ।

Disclaimer – Joining Time (J/T) के लिए भारत सरकार के द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के तहत ही समय की गणना की जाती है। भारत सरकार समय समय पर अपने आदेश को रिव्यु और मॉडिफाई करती रहती है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले नवीनतम दिशा निर्देशों को जान ले। उपरोक्त लेख लेख को छोटा करके लिखा गया है। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए ये पोर्टल जिम्मेवार नहीं होगा। 

Article Source :- Staffnews

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